किसान एमपी ऑनलाईन के कियोस्क सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां
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प्रदेश में किसानों को भू-अभिलेखों की प्रतिलिपियां प्राप्त करने के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा किसानों को नवीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी किसानों को भू-अभिलेख खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपि तहसील स्थित आईटी सेन्टरों तथा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन करने पर तुरंत उपलब्ध कराई जा रही है। इसी दिशा में एक ओर कदम बढ़ाते हुए राजस्व विभाग द्वारा भू-अभिलेखों की प्रति निर्धारित दरों पर भू-स्वामियों को प्रदाय करने के लिए एमपी ऑनलाईन को प्राधिकृत सेवा प्रदाता नियुक्त किया गया है। आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार जिले के सभी एमपी ऑनलाईन कियोस्क केन्द्रों पर एमपी बेवजीआईएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से आम नागरिकों को शासन द्वारा निर्धारित दरों पर भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां प्रदाय करना प्रारंभ किया जा रहा है। जिससे किसानों को भू-अभिलेख खसरा एवं बी-1 की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए तहसीलों में नहीं आना पड़ेगा। किसान अपने निकटतम एमपी ऑनलाईन कियोस्क से भू-अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेगा। भू-अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिए निर्धारित दर शासन द्वारा एमपी ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। जिसके तहत एक साला/पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए फीस निर्धारित की गई है। इसी प्रकार वाजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपए एवं प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए और ए-4 आकार के नक्शे की प्रति के प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपए की दर निर्धारित की गई है। घर पर भी प्राप्त सकते हैं भू-अभिलेख की प्रतियां भू-अभिलेखों की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए किसान चाहें तो उन्हें एमपी ऑनलाईन कियोस्क या तहसील स्तर पर आईटी केन्द्र पर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। किसान अपने घर से ही इंटरनेट के माध्यम से https://mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर जाकर भू-अभिलेखों की डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रतिलिपि ऑनलाईन पेमेंट कर प्राप्त कर सकते हैं। |
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